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TPA धारा 119: विनिमय में प्राप्त चीज से वंचित किए गए पक्षकार का अधिकार

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 6: विनिमय

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119. विनिमयमेंप्राप्तचीजसेवंचितकिएगएपक्षकारकाअधिकार-

यदि विनिमय का कोई पक्षकार या ऐसे पक्षकार से व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा या अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति दूसरे पक्षकार के हक में किसी त्रुटि के कारण उस चीज या उस चीज के भाग से, जो विनिमय द्वारा उसने प्राप्त की है; वंचित हो जाता है तो जब तक कि विनिमय के निबंधनों से कोई तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता हो तो ऐसा दूसरा पक्षकार, उसके प्रति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा या अधीन दावा करने वाले व्यक्ति के प्रति उस हानि के लिए, जो त‌द्वारा हुई है, दायी है अथवा इस प्रकार वंचित व्यक्ति के विकल्प पर उस अन्तरित चीज को लौटाने के लिए दायी है, यदि अन्तरित चीज तब तक ऐसे दूसरे पक्षकार या उसके विधिक प्रतिनिधि या उसके अप्रतिफल अन्तरिती के कब्जे में ही हो।

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

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