दूर संचार अधिनियम 2023 · प्रारंभिक
भाषा: English
धारा 1 · संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
धारा 1प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें
- 1 · 2024-06-26 · S.O. 2408(E) — Telecommunications Act commencement
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दूर संचार अधिनियम, 2023 है ।
(2) इसका विस्तार,—
(i) संपूर्ण भारत पर ; और
(ii) भारत के बाहर, किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम में यथा उपबंधित किसी अपराध के कारित किए जाने या उसके उल्लंघन पर है ।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।
हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 16 जून 2025; मुद्रित पृष्ठ 417–447 · स्रोत PDF पृष्ठ: 137, 138
धारा 2 · परिभाषाएं ।
धारा 2प्रवर्तन की अधिसूचित तारीखें
- 2 · 2024-06-26 · S.O. 2408(E) — Telecommunications Act commencement
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “नियत दिन” से ऐसा दिन अभिप्रेत है जो धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे ;
(ख) रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल के “समनुदेशन” से किसी रेडियो स्टेशन को विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल का उपयोग करने की अनुज्ञा अभिप्रेत हैं ;
(ग) “समनुदेशिती” से धारा 4 के अधीन रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल का समनुदेशन धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;
(घ) “प्राधिकार” से इस अधिनियम के अधीन—
(i) दूर संचार सेवाएं प्रदान करने ;
(ii) दूर संचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करने ; या
(iii) रेडियो उपस्कर रखने, के लिए प्रदत्त, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात, अनुज्ञा अभिप्रेत है ;
(ङ) “प्राधिकृत इकाई” से धारा 3 के अधीन प्राधिकार धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;
(च) “महत्वपूर्ण दूर संचार अवसंरचना” से धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित दूर संचार नेटवर्क अभिप्रेत है ;
(छ) “संदेश” से दूर संचार के माध्यम से भेजा गया कोई हस्ताक्षर, संकेत, लेखन, पाठ, छवि, ध्वनि, वीडियो, डाटा स्ट्रीम, आसूचना या सूचना अभिप्रेत है ;
(ज) “राष्ट्रीय आवृत्ति आबंटन योजना” से स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत है ;
(झ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और
“अधिसूचित” पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;
(ञ) “व्यक्ति” में चाहे किसी भी नाम से ज्ञात या निर्दिष्ट, कोई व्यष्टि, कोई कंपनी या संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है ;
(ट) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
(ठ) “रेडियो उपस्कर” से हर्टजीएन या रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने में सक्षम दूर संचार उपस्कर अभिप्रेत हैं ;
(ड) “रेडियो तरंगें” से किसी कृत्रिम मार्गदर्शन के बिना अंतरिक्ष में प्रसारित आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंगें अभिप्रेत हैं ;
(ढ) “अनुसूची” से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;
(ण) “स्पेक्ट्रम” से हर्टजीएन या रेडियो तरंगों की आवृत्तियों की सीमा अभिप्रेत है ;
(त) “दूर संचार” से तार, रेडियो, आप्टिकल या अन्य विद्युत-चुंबकीय प्रणालियों द्वारा किसी संदेश का पारेषण, उत्सर्जन या प्राप्ति, चाहे ऐसे संदेश उनके पारेषण, उत्सर्जन या प्राप्ति के क्रम में किसी भी माध्यम से पुनर्व्यवस्था, गणना या अन्य प्रक्रिया के अधीन हो या नहीं, अभिप्रेत है ;
(थ) “दूर संचार उपस्कर” से दूर संचार के लिए प्रयुक्त या प्रयोक्तव्य कोई उपस्कर, साधित्र, उपकरण, युक्ति, रेडियो स्टेशन, रेडियो उपस्कर, सामग्री, यंत्र या उपयोक्ता उपस्कर अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऐसे दूर संचार उपस्कर के साफ्टवेयर और समेकित आसूचना भी सम्मिलित हैं ; और उसमें ऐसे उपस्कर सम्मिलित नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ;
(द) “दूर संचार पहचानकर्ता” से अंकों, वर्णों और प्रतीकों या उनके संयोजन की एक आवली अभिप्रेत है, जिसका उपयोग विशिष्ट रूप से एक उपयोगकर्ता, दूर संचार सेवा, दूर संचार नेटवर्क, दूर संचार नेटवर्क के तत्वों, दूर संचार उपस्कर या प्राधिकृत इकाई की पहचान करने के लिए किया जाता है ;
(घ) “दूर संचार नेटवर्क” से दूर संचार उपस्कर या अवसंरचना की प्रणाली या प्रणालियों की आवली अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित स्थलीय या उपग्रह नेटवर्क या जलमग्न नेटवर्क या ऐसे नेटवर्कों का समुच्चय सम्मिलित है, परंतु उसमें ऐसे दूर संचार उपस्कर सम्मिलित नहीं हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ;
(न) “दूर संचार सेवाएं” से दूर संचार के लिए कोई सेवा अभिप्रेत है ;
(प) “उपयोक्ता” से दूर संचार सेवा का उपयोग करने या अनुरोध करने वाला प्राकृतिक या विधिक व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें ऐसी दूर संचार सेवा या दूर संचार नेटवर्क प्रदान करने वाला व्यक्ति सम्मिलित नहीं है ;
हिंदी पाठ का सरकारी राजपत्र · 16 जून 2025; मुद्रित पृष्ठ 417–447 · स्रोत PDF पृष्ठ: 138, 139