BSA धारा 53: स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 3: तथ्य, जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है
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53. किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों दवारा स्वीकार कर लिया है :
परन्तु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों का ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा ।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।