BSA धारा 122: अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज़प्तिधारी का विबन्ध
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 8: विबन्ध
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122. स्थावर सम्पत्ति के किसी भी अभिधारी को या ऐसे अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को, ऐसी अभिधृति के चालू रहते हुए या उसके पश्चात् किसी भी समय, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे अभिधारी के भूस्वामी का ऐसी स्थावर सम्पत्ति पर, उस अभिधृति के आरम्भ पर हक था तथा किसी भी व्यक्ति को, जो किसी स्थावर सम्पत्ति पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति की अनुजप्ति द्वारा आया है, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को उस समय, जब ऐसी अनुजप्ति दी गई थी, ऐसे कब्जे का हक था |
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।