BNSS धारा 514: सीमा अवधि बीतने के बाद संज्ञान लेने पर रोक
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 38: कुछ अपराधों का संज्ञान लेने की सीमा
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514. (1) इस संहिता में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, कोई भी न्यायालय परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट श्रेणी के अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।
(2) परिसीमा की अवधि होगी—
(ए) छह महीने, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है;
(बी) एक वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है;
(सी) तीन साल, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन साल से अधिक नहीं की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उन अपराधों के संबंध में परिसीमा की अवधि, जिनका एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है, उस अपराध के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी जो अधिक गंभीर दंड से दंडनीय है या, जैसा भी मामला हो, सबसे कड़ी सज़ा.
स्पष्टीकरण।—सीमा की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए, प्रासंगिक तारीख धारा 223 के तहत शिकायत दर्ज करने की तारीख या धारा 173 के तहत सूचना दर्ज करने की तारीख होगी।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।