BNSS धारा 438: पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए रिकॉर्ड मंगाना

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 32: संदर्भ और संशोधन

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438. (1) उच्च न्यायालय या कोई भी सत्र न्यायाधीश शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से अपने या अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित किसी अवर आपराधिक न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकता है। किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश, दर्ज या पारित, और ऐसे अवर न्यायालय की किसी भी कार्यवाही की नियमितता के बारे में, और ऐसे रिकॉर्ड के लिए बुलाए जाने पर, यह निर्देश दे सकता है कि किसी भी सजा या आदेश का निष्पादन निलंबित कर दिया जाए, और यदि अभियुक्त कारावास में है, इसलिए रिकार्ड की जांच होने तक उसे अपने ही मुचलके या जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया जाए।
स्पष्टीकरण।—सभी मजिस्ट्रेट, चाहे कार्यकारी हों या न्यायिक, और चाहे वे मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहे हों, इस उपधारा और धारा 439 के प्रयोजनों के लिए सत्र न्यायाधीश से कमतर माने जाएंगे।
(2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी भी अंतरिम आदेश के संबंध में नहीं किया जाएगा।
(3) यदि इस धारा के तहत किसी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश को आवेदन किया गया है, तो उसी व्यक्ति के किसी भी अन्य आवेदन पर उनमें से दूसरे द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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