BNSS धारा 286: सारांश परीक्षणों में रिकॉर्ड करें
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 22: सारांश परीक्षण
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286. संक्षेप में विचार किए गए प्रत्येक मामले में, मजिस्ट्रेट, ऐसे प्रारूप में, जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे, निम्नलिखित विवरण दर्ज करेगा, अर्थात्:—
(ए) मामले की क्रम संख्या;
(बी) अपराध किए जाने की तारीख;
(सी) रिपोर्ट या शिकायत की तारीख;
(डी) शिकायतकर्ता का नाम (यदि कोई हो);
(ई) आरोपी का नाम, माता-पिता और निवास;
(एफ) जिस अपराध की शिकायत की गई है और अपराध (यदि कोई हो) साबित हुआ है, और धारा 283 की उपधारा (1) के खंड (i), खंड (ii) या खंड (iii) के तहत आने वाले मामलों में, का मूल्य वह संपत्ति जिसके संबंध में अपराध किया गया है;
(जी) अभियुक्त की दलील और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो);
(ज) निष्कर्ष;
(i) सजा या अन्य अंतिम आदेश;
(जे) वह तारीख जिस पर कार्यवाही समाप्त हुई।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।