BNSS धारा 170: संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 12: पुलिस की निवारक कार्रवाई
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170. (1) कोई पुलिस अधिकारी, जो किसी संज्ञेय अपराध करने की योजना जानता हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना, ऐसी योजना बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, यदि ऐसे अधिकारी को ऐसा लगता है कि अपराध नहीं किया जा सकता है अन्यथा रोका गया।
(2) उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा, जब तक कि उसकी आगे की हिरासत इस संहिता या किसी अन्य प्रावधान के तहत आवश्यक या अधिकृत न हो। अन्य कानून फिलहाल लागू है।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।