BNS धारा 167: कतिपय अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति
भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 8: सेना नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में
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167. वायुसेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम 1957 के अध्यधीन कोई व्यक्ति, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं होगा ।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 159. विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना
- 160. विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए
- 161. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर जब कि वह अधिकारी अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण
- 162. ऐसे हमले का दुष्प्ररण यदि हमल्रा किया जाए
- 163. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण
- 164. अभित्याजक को संश्रय देना
- 165. मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक
- 166. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण
- 168. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना