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धारा 27: समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 · हिंदी समेकित अध्ययन पाठ और सरल व्याख्या। स्वतंत्र शैक्षिक सामग्री, कानूनी सलाह या सरकारी सेवा नहीं।

इस धारा को समझें

नियम शुल्क, प्रक्रिया और अन्य निर्धारित विषय बताते हैं। 2019 में आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों के विषय जोड़े गए। केंद्रीय नियमों की राशि को हर राज्य प्राधिकरण का शुल्क स्वतः न बताएँ।

Banaka की मूल व्याख्या · जाँच: 30 सितंबर 2026 · आधिकारिक हिंदी अनुवाद नहीं।

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हिंदी अधिनियम पाठ

Banaka का संपादकीय समेकित अध्ययन पाठ · 18 नवंबर 2025 के अंग्रेज़ी संस्करण से मिलान। सरल व्याख्या ऊपर अलग दी गई है। मूल अंग्रेज़ी पाठ के लिए ‘Read in English’ खोलें।

27. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति.

(1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस ;

[(गक) धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्‍त और सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्‍त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि;

(गख) धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्‍त और सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्‍त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते;]

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ङ) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।