BNSS धारा 224: मामले का संज्ञान लेने में सक्षम नहीं मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 16: मजिस्ट्रेट को शिकायतें
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224. यदि शिकायत ऐसे मजिस्ट्रेट से की जाती है जो अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम नहीं है, तो वह,—
(ए) यदि शिकायत लिखित रूप में है, तो उसे उस आशय के समर्थन के साथ उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दें;
(बी) यदि शिकायत लिखित में नहीं है, तो शिकायतकर्ता को उचित न्यायालय में जाने का निर्देश दें।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।