BNSS धारा 1: संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 1: प्रारंभिक

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1. (1) इस अधिनियम को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 कहा जा सकता है।
(2) इस संहिता के प्रावधान, इसके अध्याय IX, XI और XII से संबंधित प्रावधानों के अलावा, लागू नहीं होंगे—
(ए) नागालैंड राज्य के लिए;
(बी) जनजातीय क्षेत्रों के लिए, लेकिन संबंधित राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रावधानों या उनमें से किसी को पूरे नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में लागू कर सकती है, जैसा भी मामला हो, ऐसे पूरक के साथ, आकस्मिक या परिणामी संशोधन, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है। स्पष्टीकरण.-इस धारा में, "आदिवासी क्षेत्र" का अर्थ उन क्षेत्रों से है जो 21 जनवरी 1972 से ठीक पहले असम के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल थे, जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 में संदर्भित है, सिवाय इसके कि जो शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमा के भीतर हैं।
(3) यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत कर सकती है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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