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भाग IV – राज्‍य के नीति निर्देशक तत्‍व (36 – 51)

अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

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49. राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण—¹[संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व वाले ¹[घोषित किए गए] कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी ।

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 द्वारा (1-11-1956 से) “संसद् द्वारा विधि द्वारा घोषित” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

आधिकारिक संदर्भ: भारत का संविधान 2024 (अंग्रेज़ी-हिंदी द्विभाषी संस्करण) · लिंक सत्यापित 2026-09-30

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