भाग IV – राज्‍य के नीति निर्देशक तत्‍व (36 – 51)

अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता

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44. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता—राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा ।

मूल भाग: भाग IV – राज्‍य के नीति निर्देशक तत्‍व (36 – 51)

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