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भाग IV – राज्‍य के नीति निर्देशक तत्‍व (36 – 51)

अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना

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³[43क. उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना—राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा ।]

3. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 9 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।

आधिकारिक संदर्भ: भारत का संविधान 2024 (अंग्रेज़ी-हिंदी द्विभाषी संस्करण) · लिंक सत्यापित 2026-09-30

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