भाग XII – वित्त, सम्‍पत्ति, संविदाएं और वाद (264 – 300A)

अनुच्छेद 300A: विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना

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³[300क. विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना—किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।]

3. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 34 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित ।

मूल भाग: भाग XII – वित्त, सम्‍पत्ति, संविदाएं और वाद (264 – 300A)

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