भाग III – मूलभूत अधिकार (12 – 35)
अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार
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²[21क. शिक्षा का अधिकार–राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा ।]
2. संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 द्वारा (1-4-2010 से) अन्तःस्थापित ।
मूल भाग: भाग III – मूलभूत अधिकार (12 – 35)
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