भाग III – मूलभूत अधिकार (12 – 35)
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत
अन्य भाषाओं में भी: English
17. अस्पृश्यता का अंत–“अस्पृश्यता” का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है । “अस्पृश्यता” से उपजी किसी निर्योषयता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।
मूल भाग: भाग III – मूलभूत अधिकार (12 – 35)
संवैधानिक पाठ केवल संदर्भ के लिए है। यह कानूनी सलाह नहीं है; आधिकारिक उपयोग के लिए प्राधिकृत पाठ देखें।