भाग III – मूलभूत अधिकार (12 – 35)

अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत

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17. अस्पृश्यता का अंत–“अस्पृश्यता” का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है । “अस्पृश्यता” से उपजी किसी निर्योषयता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।

मूल भाग: भाग III – मूलभूत अधिकार (12 – 35)

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