भाग I – संघ और उसके क्षेत्र (1 – 4)
अनुच्छेद 1: संघ का नाम और राज्यक्षेत्र
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1. संघ का नाम और राज्यक्षेत्र–(1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा ।
¹[(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।]
(3) भारत के राज्यक्षेत्र में,–
(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र;
²[(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र; और]
(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएं,
समाविष्ट होंगे ।
1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा (1-11-1956 से) खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा (1-11-1956 से) उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
मूल भाग: भाग I – संघ और उसके क्षेत्र (1 – 4)
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